Failed Transaction Refund: ट्रांजैक्शन फेल हो गया और पैसे कट गए? रिफंड नहीं मिला तो बैंक आपको देगा पैसे, जानें नियम
Failed Transaction Refund: फेल ट्रांजैक्शन पर अगर आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होते हैं तो बैंक को वो डेबिट रिवर्स करना होता है, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आपको प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से इसपर पेनाल्टी मिलती है.
Failed Transaction Refund: अगर किसी कारण से कभी हमारा कोई मनी ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, लेकिन हमारे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं तो ये कितना बड़ा सिरदर्द होता है, ये वही समझ सकता है, जिसके साथ ये घटना हुई है. लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में बैंक की ओर से रिफंड नहीं मिला तो बैंक आपको जुर्माना (penalty) देगा? जी हां, फेल ट्रांजैक्शन पर अगर आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होते हैं तो बैंक को वो डेबिट रिवर्स करना होता है, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आपको प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से इसपर पेनाल्टी मिलती है. बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का इसपर एक नियम है, जिसके बारे में हम आपको यहां बता रहे हैं.
रिफंड को लेकर क्या है RBI का TAT Harmonisation रूल
RBI ने 2019 में 20 सितंबर को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें TAT यानी टर्न अराउंड टाइम को बराबर करने और ग्राहकों को मुआवजा देने पर निर्देश दिए गए थे. इसके मुताबिक, अगर बैंक कोई ट्रांजैक्शन फेल होने की स्थिति में एक टाइम लिमिट के अंदर डेबिट हुआ पैसा वापस आपके अकाउंट में रिवर्स नहीं करता है तो उसे आपको जुर्माना देना होगा. और बैंक जितने दिनों की देरी करेगा, उसपर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना बढ़ता जाएगा.
ये भी पढ़ें: लोन की EMI हो जाए Bounce, तो करें ये 4 काम, ताकि आपके सिबिल स्कोर पर न पड़े असर
कब मिलती है पेनाल्टी की रकम?
TRENDING NOW
भारी गिरावट में बेच दें ये 2 शेयर और 4 शेयर कर लें पोर्टफोलियो में शामिल! एक्सपर्ट ने बताई कमाई की स्ट्रैटेजी
EMI का बोझ से मिलेगा मिडिल क्लास को छुटकारा? वित्त मंत्री के बयान से मिला Repo Rate घटने का इशारा, रियल एस्टेट सेक्टर भी खुश
मजबूती तो छोड़ो ये कार किसी लिहाज से भी नहीं है Safe! बड़ों से लेकर बच्चे तक नहीं है सुरक्षित, मिली 0 रेटिंग
इंट्राडे में तुरंत खरीद लें ये स्टॉक्स! कमाई के लिए एक्सपर्ट ने चुने बढ़िया और दमदार शेयर, जानें टारगेट और Stop Loss
Adani Group की रेटिंग पर Moody's का बड़ा बयान; US कोर्ट के फैसले के बाद पड़ेगा निगेटिव असर, क्या करें निवेशक?
टूटते बाजार में Navratna PSU के लिए आई गुड न्यूज, ₹202 करोड़ का मिला ऑर्डर, सालभर में दिया 96% रिटर्न
आपके ट्रांजैक्शन के नेचर यानी किस टाइप का ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, उसे देखते हुए बैंक आपको पेनाल्टी देता है. और बैंक आपको तभी पेनाल्टी देगा, जब ट्रांजैक्शन के फेल होने के पीछे ऐसा कोई कारण था, जिसपर आपका कोई कंट्रोल नहीं था. अगर आपको अपने ट्रांजैक्शन के रिवर्सल का टाइम पता हो तो आप बैंक को कॉन्टैक्ट करके पेनाल्टी मांग सकते हैं.
किन स्थितियों में बनती है पेनाल्टी?
- जैसे कि अगर आपने ATM में ट्रांजैक्शन किया और आपके अकाउंट से पैसे कट गए, लेकिन कैश नहीं निकला तो बैंक को ट्रांजैक्शन के दिन से लेकर अगले 5 दिनों के भीतर इसे रिवर्स करना होगा, ऐसा नहीं करने पर आपको हर दिन 100 रुपये की रकम बतौर पेनाल्टी मिलेगी.
ये भी पढ़ें: बैंक लॉकर के एग्रीमेंट पर RBI ने दी बड़ी राहत, कस्टमर्स की परेशानी को देखते हुए 31 दिसंबर तक बढ़ा दी डेडलाइन
- अगर आपने कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर किया या फिर ट्रांजैक्शन पर आपके अकाउंट से पैसे कटे लेकिन बेनेफिशियरी के अकाउंट में नहीं आए तो बैंक T+1 यानी ट्रांजैक्शन वाला दिन और अगला दिन मिलाकर कुल दो दिनों के भीतर डेबिट रिवर्स करना होगा, वर्ना आपको 100 रुपये प्रतिदिन पेनाल्टी मिलेगी.
PoS, Card Transaction, IMPS, UPI सहित कई और तरीकों से मनी ट्रांजैक्शन फेल रहने पर पेनाल्टी के क्या नियम हैं, ये आप विस्तार में पढ़ सकते हैं, इसके लिए यहां क्लिक करें- Harmonisation of Turn Around Time (TAT) and customer compensation for failed transactions using authorised Payment Systems
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
05:33 PM IST